नई दिल्ली(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को पुराने, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए, वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, गैर-परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत तक और ‘जमा प्रमाणपत्र’ देने पर खरीदे गए परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान करने के बारे में 5 अक्टूबर, 2021 को जीएसआर 720 (ई) अधिसूचना जारी की है।
दिनांक 04.10.2021 को जारी जीएसआर 714(ई) में प्रावधान है कि यदि वाहन का पंजीकरण ‘जमा प्रमाणपत्र’ देने पर होता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
दिनांक 23.09.2021 को जारी जीएसआर 653 (ई) (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से जारी किए गए मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित करने के लिए नियम प्रदान करते हैं।
उपर्युक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (xix) में यह प्रावधान है कि आरवीएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि स्क्रैप किए गए वाहन के खतरनाक भागों को हटाने या पुनः चक्रित करने या निपटान का कार्य तथा ऐसे वाहनों जिनका जीवन समाप्त हो चुका है, का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एआईएस-129 के अनुसार किया जाए।
इन नियमों के नियम 14 के अनुसार, पंजीकृत स्क्रैपर को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी से वार्षिक विनियामक और अनुपालन ऑडिट और आरवीएसएफ के द्रव्यमान प्रवाह विवरण का ऑडिट कराना आवश्यक है।
सीपीसीबी ने मार्च, 2023 में ऐसे वाहनों, जिनका जीवन समाप्त हो चुका है, के संचालन और स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल सुविधाएं स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 30.01.2024 को एसओ 367 (ई) के माध्यम से जीवन-काल समाप्त कर चुके वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) का एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें वाहनों के निर्माता (आयातकर्ताओं सहित) आरवीएसएफ में जीवन-काल समाप्त कर चुके वाहनों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक स्क्रैपिंग प्रक्रिया के जरिए पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुराने और अनफिट वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। जीएसआर 653 (ई) (समय-समय पर संशोधित) के तहत जारी अधिसूचना में प्रावधान है कि असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक स्क्रैपिंग इकोसिस्टम के साथ एकीकृत किया जाए। अब तक स्थापित 62 आरवीएसएफ में से 22 पूर्व अनौपचारिक स्क्रैपर्स द्वारा स्थापित किए गए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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अनफिट वाहन स्क्रैप कराने में ज्यादा फायदा